PAN Card Rule 2025: 2 नई शर्तें लागू, 48 घंटे में नहीं किया ये काम तो हो सकता है ब्लॉक

Published On: July 23, 2025
Pan card rule

पैन कार्ड भारत में हर छोटे-बड़े फाइनेंशियल काम का अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। टैक्स भरना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो—हर जगह पैन कार्ड जरूरी है। हाल ही में सरकार ने पैन कार्ड से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू किया है, जो करोड़ों कार्ड धारकों और नए आवेदनकर्ताओं दोनों के लिए जानना बेहद जरूरी है।

इस नए नियम के तहत अब पैन कार्ड से जुड़े कुछ नियम सख्त किए गए हैं और आधार कार्ड की अनिवार्यता बढ़ गई है। बहुत सारे नागरिकों के लिए यह नियम सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि बैंकिंग, निवेश या सब्सिडी जैसी सरकारी सुविधाओं में बाधा या राहत का कारण बन सकता है। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड के साथ जरूरी अपडेट पूरे नहीं किए, तो परेशानी बढ़ सकती है।

इस लेख में विस्तार से जानेंगे—क्या है सरकार का नया पैन कार्ड नियम, किसे क्या करना है, किस तरह से यह नियम पुराने और नए दोनों कार्ड धारकों को प्रभावित करेगा और इसमें आगे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

PAN Card Rule

सरकार ने 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के आवेदन और उसके इस्तेमाल को लेकर नया नियम लागू किया है। अब यदि कोई नया व्यक्ति पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करता है, तो उसके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के अब नया पैन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। पैन के पूरे आवेदन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और आधार आधारित हो गई है

यदि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो आपको OTP वेरिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और पैन का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। यह नियम देश के टैक्स सिस्टम को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया गया है, जिससे फर्जी और डुप्लीकेट पैन कार्ड से छुटकारा मिले

पुराने पैन धारकों के लिए भी जरूरी है आधार लिंकिंग

अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो सबसे अहम बात है—उसे आधार से लिंक करना। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 घोषित की है। यदि आपने इस डेट तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन 2026 से ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय कर दिया जाएगा

निष्क्रिय पैन के कारण आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग और फाइनेंशियल लेन-देन में भी दिक्कत आएगी, और कई जगह उच्च TDS या टैक्स की कटौती भी झेलनी पड़ सकती है। साथ ही, ऐसी स्थिति में 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

जानिए पैन-आधार लिंकिंग के नियम और आवेदन प्रकिया

कौनक्या करना हैअंतिम तिथि
नया पैन आवेदनकर्ताआधार जरूरी, ऐप्लिकेशन के वक्त आधार डिजिटल वेरिफिकेशन1 जुलाई 2025 से तुरंत लागू
पुराने पैन धारकपैन और आधार लिंक करना अनिवार्य31 दिसंबर 2025

पैन आवेदन के लिए आपको:

  • अपना आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर देने होंगे।
  • मोबाइल OTP से वेरिफिकेशन करना होगा।
  • सभी प्रक्रिया ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर होगी

पुराने कार्ड धारक अपनी सुविधा अनुसार लॉगिन कर ‘Link Aadhaar’ विकल्प से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

इस बदलाव का उद्देश्य और फायदा

सरकार ने यह बदलाव इसलिए किया है ताकि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा या फर्जी पैन कार्ड न बनवा सके। पिछले वर्षों में देखा गया कि कई लोग डुप्लीकेट पैन का इस्तेमाल टैक्स चोरी या फर्जी पहचान के लिए करते थे

आधार आधारित वेरिफिकेशन से फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा, टैक्स की चोरी रुकेगी और डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सरकारी सब्सिडी एवं अन्य सुविधाएं भी सही लाभार्थी तक ही पहुंचेंगी।

पैन-आधार लिंकिंग नहीं होने पर नुकसान

अगर आपने अंतिम तिथि के बाद भी लिंकिंग पूरी नहीं की तो निम्न परेशानियां आ सकती हैं:

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बंद
  • बैंक और वित्तीय गतिविधियां ठप
  • टैक्स कटौती अधिक रेट पर
  • कोई सरकारी सब्सिडी या निवेश रुक सकता है
  • जुर्माना भी भरना पड़ेगा

सरकार या विभाग से कौन सी स्कीम व सुविधा?

यह पूरा बदलाव टैक्स नियमों में पारदर्शिता और डिजिटल सेवा सुधार के लिए सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) द्वारा लागू किया गया है। कैम्पेन और हेल्पडेस्क के जरिए लोगों को लिंकिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा, आने वाले समय में स्मार्ट PAN 2.0 कार्ड भी धीरे-धीरे शुरू होने वाले हैं, जिसमें QR कोड और डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी

एक नजर में

जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड या पुराने पैन का इस्तेमाल सिर्फ आधार से जुड़ा होने पर ही मान्य होगा। समय रहते आधार-पैन लिंकिंग करें और भविष्य की परेशानियों से बचें। नया नियम देशभर के सभी पैन कार्डधारकों की जिम्मेदारी और लाभ के लिए बनाया गया है—इससे टैक्स प्रणाली, सरकारी सब्सिडी और फाइनेंशियल सेवाएं सुरक्षित और पारदर्शी रहेंगी।

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